मंडीः चैक बाउंस के मामले में महिला को नौ माह जेल और दो लाख 25 हजार रुपए जुर्माना
मंडी। सुंदरनगर एसीजेएम की अदालत ने एक चैक बांउस के मामले में आरोपी महिला को दोशी करार दिया है। अदालत ने इस महिला को नौ माह की जेल और दो लाख 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में महिला को एक माह का अतिरिक्त कारावास देने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता कमला देवी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी महिला कुसुम शर्मा ने अपने घर की जरूरत के लिए उससे 1 लाख 50 हजार रुपए उधार लिए थे।
जब उसने यह पैसे लौटाने के लिए चैक दिया तो यह चैक बाउंस हो गया और इस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी महिला को लीगल नोटिस जारी किया। इस पर भी जब महिला ने पैसे नहीं लौटाए आखिम शिकायतकर्ता महिला को कोर्ट जाना पड़ा।
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