हिमाचल: एक मई के बाद शादी में वर-वधु समेत बीस लोग ही होगें शामिल, सामूहिक भोज पर लगा प्रतिबंध
ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में प्रशासन द्वारा शादी समारोह में अब और पबंदियां लगा दी है। अब शादी में शामिल केवल बीस लोग ही हो पाएंगे। इससे पहले 50 लोग निर्धरित किए गए थे। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे घटा दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताय की एक मई के बाद होने वाली शादी में अब वर-वधु को मिलाकर केवल बीस लोग ही शामिल हो पाएंगे। अगर इसकी कोई उलंघना करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कर्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बतायास कि 1 मई के बाद जिले में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा तथा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे। शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों ना ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी।
डीसी ने कहा कि सभी विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालन संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे। आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एसडीएम को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें। डीसी राघव शर्मा ने सभी जिला वासियों से अपील की है कि शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगी पूर्वक करें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।
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