Himachal News: चरस की खेप समेत दबोचे आरोपी को दस साल का कठोर कारावास
बिलासपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं अमन सूद की अदालत ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत नामजद आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1-1 लाख रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजीव शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर 2016 को स्वारघाट के समीप पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इसी दौरान बिलासपुर की तरफ से एक कार आई। पुलिस की टीम ने कार को रोका। इस कार को संजय कुमार उर्फ सोनू निवासी पानीपत हरियाणा चला रहा था। मामले का दूसरा आरोपी जसमेर सिंह निवासी जींद हरियाणा बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान पुलिस को 1 किलो 394 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले की तफ्तीश एएसआई राजेंद्र कुमार द्वारा अमल में लाई गई। अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह पेश किए। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मामले के आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजीव शर्मा ने बताया कि जुमार्ना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज तथा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजीव शर्मा ने की।
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