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मंडीः अपने ही साथी को मौत के घाट उतारने वाले को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

मंडी। सरकाघाट की एक अदालत ने एक मामले में आरोपी को उम्रकैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस अरोपी ने अपने ही एक साथी को साल 2015 में मौत के घाट उतार दिया था। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने की।

 

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जियालाल की अदालत ने शुक्रवार को आईपीसी की धारा 302  के तहत सरकाघाट में 13 अगस्त 2015 को दायर मामले में मोहन लाल पुत्र गुरमीत सिंह गांव कमालपुर जिला होशियारपुर को यह सजा सुनाई। मोहन लाल ने अपने ही साथी लखी राम पुत्र गुरनाम सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के मुताबिक यह दोनों साथी भांबला पंचायत के कैंची मोड़ के पास एक किराए के मकान में रहते थे तथा दोनों वर्तन बेचने का काम करते थे।

 

उसे रात को दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई तथा मोहन लाल ने अपने साथी लखी राम के गले के ऊपर लोहे के एक औजार से वार कर दिया था, जिससे उस की मौत हो गई थी। मोहन सिंह को शुक्रवार को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 20 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न देने की दशा में तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई।

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