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मंडीः चैक बाउंस के मामले एक साल की सजा और 5 लाख जुर्माना

मंडी। चैक बाउंस के मामले के आरोपी को एसीजेएम सरकाघाट की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और पांच लाख रुपए जुर्माना सजा सुनाई गई ह‌ै। अदालत ने आदेशों को तुरंत लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

 

जानकारी के अनुसार अजय पाल पुत्र शेर सिंह निवासी कैहली संधोल ने संधोल की हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा संधोल से ट्रैक्टर के लिए तीन लाख तेहतर हजार रुपए का ऋण 2010 में लिया। समय पर किस्तें जमा नहीं करवाने के चलते बैंक मैनेजर ने उसे ‌लीगल नोटिस जारी किया। इस पर आरोपी ने कई सालों के बाद एक चार लाख रुपए का चैक बैंक को दिया जो कि 2017 में बाउंस हो गया। इस पर बैंक मैनेजर ने अपनी वकील सुरेंद्र ठाकुर के माध्यम से फिर नोटिस जारी किया मगर उसने लोन राशि नहीं दी।

 

इस पर अदालत में केस चला जिसका फैसला सोमवार को हुआ। अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद एक साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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